PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य हर भारतीय नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबों, मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को उनके खुद के घर का सपना पूरा करने में मदद करना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है:
1. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): इस योजना का उद्देश्य शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है। इस योजना में गरीबों, कमजोर वर्गों, और निम्न आय वर्ग के नागरिकों को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें महिला और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को प्राथमिकता दी जाती है।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G): इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को कच्चे घरों को पक्का बनवाने के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके तहत पात्र परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वे अपने लिए स्थायी आवास बना सकें।
प्रमुख लाभ:
आर्थिक सहायता: योजना के तहत किफायती दरों पर होम लोन प्रदान किए जाते हैं।
सब्सिडी: गृह निर्माण, सुधार और विस्तार के लिए सरकार सब्सिडी प्रदान करती है।
स्वीकृति प्रक्रिया: आवेदन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प उपलब्ध हैं।
लक्ष्य: 2022 तक सभी नागरिकों के लिए ‘घर’ सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की कुछ और महत्वपूर्ण बातें और विवरण इस प्रकार हैं:
1. लाभार्थियों की श्रेणियां:
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे:
EWS (Economically Weaker Sections): ये वे लोग होते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक होती है।
LIG (Low Income Group): इस वर्ग के लोग वो होते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक होती है।
MIG-I (Middle Income Group-1): इस वर्ग के लोग वो होते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹12 लाख तक होती है।
MIG-II (Middle Income Group-2): इस वर्ग के लोग वो होते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹12 लाख से ₹18 लाख तक होती है।
2. सहायता राशि और ब्याज सब्सिडी:
PMAY के तहत सरकार विभिन्न आय वर्गों के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
EWS और LIG के लिए: 6.5% तक ब्याज दर पर 20 वर्षों तक होम लोन की सब्सिडी मिलती है।
MIG-I और MIG-II के लिए: 4% और 3% ब्याज दर की सब्सिडी दी जाती है, और यह लोन 20 वर्षों तक के लिए उपलब्ध होता है।
यह योजना Climatic condition, Economic status, और location of the house के आधार पर आवेदकों को लोन सब्सिडी देती है।
3. ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग:
PMAY के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जा सकती है। इसके लिए आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmaymis.gov.in/) पर जाकर आवेदन करना होता है। इस वेबसाइट पर आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं, और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका आवेदन किस स्थिति में है।